धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मिलियन माइल्स इंफ्रास्ट्रक्टचर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा उक्त अधिनियम में अपेक्षित जानकारी छिपाकर निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किए जाने एवं उन्हें धोखा देने के इरादे से समय पर राशि वापस नहीं की गई। साथ ही उक्त अधिनियम के नियम 7 की कण्डिका एक (नियम एक एवं दो) के तहत इस कंपनी/वित्तीय संप्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की धमतरी जिले की तहसील कुरूद के ग्राम कोड़ेबोड़ में धारित भूमि जिसका कुल रकबा 11.290 हेक्टेयर भूमि को अंतःकालीन आदेश के द्वारा कुर्क कर विशेष न्यायालय धमतरी के न्यायालय में आत्यांतिक (अंतिम) बनाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी विरूद्ध मिलियन माइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड धमतरी में पारित आदेश दिनांक 06 दिसंबर 2021 द्वारा उक्त अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि की गई है। तत्संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने उपरोक्त कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहित 1908 के आदेश 21 के तहत उपबंधित नियमों के अनुसार विक्रय तथा निक्षपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद को प्राधिकृत किया है। जारी आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऊपर दर्शित तहसील में स्थित सभी संपत्तियों का विधिसम्मत तरीके से तत्परतापूर्वक निष्पादन की कार्रवाई कर अवगत कराया जाए।