धमतरी। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत नगरपालिक निगम, नगर पंचायतों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस, आमसभा, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति मांगने पर नियमानुसार अनुमति दिए जाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी, नगरी एवं कुरूद को अधिकृत किया है।
शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स हटाने दिए गए निर्देश
छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके मद्देनजर जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं जनपद पंचायतों के सभी वार्डों में आम निर्वाचन होना है, जहां शासकीय राशि से लगे विज्ञापन एवं होर्डिंग्स को हटाया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए सभी वार्डों के सीमा क्षेत्र एवं जनपद पंचायत के अंदर शासकीय राशि से लगे विज्ञापनों एवं होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं पालन प्रतिवेदन 21 जनवरी तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करने के निर्देश आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी, सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को दिए हैं।