धमतरी…. संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 3990/धान उपार्जन 2025 24 दिसम्बर 2025 तथा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी के पत्र क्रमांक उ.पा.स.ध./विपणन धा.ख./2026/170 के तहत धान खरीदी हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
निर्देशों के विपरीत कार्य किए जाने एवं गंभीर अनियमितताओं के मामलों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी (पंजीयन क्रमांक 674) के धान उपार्जन केन्द्र में पदस्थ आपरेटर श्री अशोक कुमार साहू एवं समिति प्रबंधक श्री गोपाल राम साहू द्वारा घोर लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई।
07 जनवरी 2026 को डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कृषकों द्वारा अवैध रूप से धान विक्रय किए जाने के मामले सामने आए। इसके पश्चात 12 जनवरी 2026 को कलेक्टर महोदय के निरीक्षण के समय धान उपार्जन से संबंधित बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं 13 जनवरी 2026 को पुनः निरीक्षण के दौरान उपार्जन केन्द्र में दो ढेरियों में मिलावटयुक्त धान पाया गया तथा एक किसान के टोकन में अन्य किसान का धान खपाने का प्रयास भी उजागर हुआ।
उक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि धान उपार्जन जैसे संवेदनशील कार्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिससे शासन की मंशा एवं पारदर्शी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए समिति के बोर्ड द्वारा 13 जनवरी 2026 को आयोजित बैठक में विषय क्रमांक 1 के अंतर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में पंजीयक द्वारा जारी सेवा नियम 2018 की कंडिका 16.5 के उपबंधों के अंतर्गत अशोक कुमार साहू (आपरेटर) एवं गोपाल राम साहू (समिति प्रबंधक) को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी की सेवा से पृथक किए जाने की कार्यवाही की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि धान उपार्जन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी उपार्जन केन्द्रों की सतत निगरानी एवं जांच जारी रहेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।



