धमतरी पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही – फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले दो पीओएस एजेंट गिरफ्तार, मोबाइल और सिम जब्त

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धमतरी…. एसपी. धमतरी के निर्देश पर धमतरी पुलिस थाना अर्जुनी द्वारा 139 फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले एवं थाना मगरलोड में 01 फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले दो एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया. सिटी कोतवाली व सिहावा पुलिस भी पूर्व में चार आरोपियों को जेल भेज चुकी है ।
थाना अर्जुनी की कार्यवाही
पुलिस मुख्यालय, अटल नगर नवा रायपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर धमतरी पुलिस द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल (POS) एजेंटों द्वारा फर्जी सिम कार्ड जारी करने की जांच प्रारंभ की गई थी।
जांच के दौरान थाना अर्जुनी अंतर्गत POS एजेंट नूरेन्द्र पुरी द्वारा भारतीय एयरटेल लिमिटेड के 95 एवं वोडाफोन-आईडिया कंपनी के 44 सिम कार्ड – कुल 139 सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी करना पाया गया। आरोपी ने ग्राहकों के आधार कार्ड, फोटो एवं बायोमेट्रिक डेटा का दुरुपयोग करते हुए बिना सत्यापन के सिम कार्ड एक्टिवेट किए, जिन्हें आगे फर्जी कॉल, ओटीपी चोरी एवं वित्तीय धोखाधड़ी में उपयोग किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इन सिम कार्डों में से कई का उपयोग साइबर अपराधों में किया गया है। आरोपी से सिम जनरेट करने में प्रयुक्त मोबाइल व सिम कार्ड जप्त किए गए हैं।

थाना अर्जुनी में अपराध क्रमांक 40/2025, धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 66(सी) आईटी एक्ट एवं टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 42(3)(E) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
 थाना मगरलोड की कार्यवाही
थाना मगरलोड क्षेत्र में शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले जिओ एजेंट नंदकुमार निषाद पिता प्रहलाद निषाद (उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम बोरसी भाठापारा) को गिरफ्तार किया है।
प्रार्थी दुर्जन राम सिन्हा (उम्र 55 वर्ष, निवासी बोरसी) ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2022 में उसने जिओ सिम नंबर खरीदा था, किंतु आरोपी ने उसकी जानकारी के बिना उसके आधार कार्ड एवं फेस आईडी का उपयोग कर फर्जी सिम कार्ड नंबर किसी अन्य व्यक्ति को जारी कर

दिया।
जांच में पाया गया कि आरोपी ने पीओएस आईडी नंबर का दुरुपयोग कर सिम कार्ड फर्जी तरीके से एक्टिवेट किया। आरोपी से सिम जारी करने में प्रयुक्त मोबाइल व पीओएस सिम उपकरण बरामद किए गए हैं।
थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 57/2025, धारा 419, 420 भा.दं.सं., 66(सी) आईटी एक्ट एवं 42(3)(ई) टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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