धमतरी…. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के 03 और आदतन अपराधी सागर ढीमर, टुमेन्द्र लहरे,राम सोनकर को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
धमतरी पुलिस द्वारा जिले में गुंडा-बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुराने आपराधिक रिकार्ड का विश्लेषण कर उनके विरुद्ध सामाजिक गुंडा फाइल एवं जाहिरा निगरानी फाइल खोली जा रही है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर जिला बदर की कार्यवाही भी की जा रही है।
जिलाबदर किये गए बदमाश
(01)आदतन बदमाश– सागर ढीमर उर्फ वाल्मिकी ढीमर उर्फ चेपटा पिता स्व० गंगाधर ढीमर, उम्र 22 वर्ष, साकिन रामसागर पारा धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
(02)आदतन बदमाश– टुमेन्द्र लहरे पिता जगदीश लहरे, उम्र 25 वर्ष, साकिन हटकेशर वार्ड धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
(03)आदतन बदमाश– राम सोनकर उर्फ ढोलू पिता स्व. जेठूराम सोनकर, उम्र 26 वर्ष, साकिन कारगिल चौक महिमा सागर वार्ड धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, तहसील व जिला धमतरी
को आगामी 01 वर्ष के लिये जिला धमतरी समीपस्थ जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने (जिलाबदर) की कार्यवाही किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए तीनों बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं।
उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध (छ०ग०) राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।




