धमतरी। हत्या प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी पामेश नवरंग को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक 1.03.25 को रात्रि लगभग 21:00 बजे कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर लौटा, जहां भोजन को लेकर उसका आरोपी पामेश नवरंग के साथ विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने खाना बनाने में प्रयुक्त अधजली लकड़ी से कन्हैया नवरंग के सिर के पीछे वार कर दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मि पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया, जिसके आधार पर उसका मेमोरेण्डम लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त लकड़ी एवं आरोपी के पहने कपड़े विधिवत् जप्त किए गए। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
धमतरी पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम – एसपी धमतरी के कुशल मार्गदर्शन में तत्का.थाना प्रभारी नगरी निरी.शरद ताम्रकार एवं नगरी पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं साक्ष्यों पर आधारित प्रभावी विवेचना कर समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।




