Dhamtari : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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धमतरी…. छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला धमतरी पुलिस द्वारा की गई सुदृढ़ और प्रभावी विवेचना का परिणाम है।

मिली जानकारी के अनुसार  26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि एवं धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में तत्कालीन चौकी प्रभारी करेलीबड़ी उप निरीक्षक अजय सिंह द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशीलता और तकनीकी दक्षता के साथ विवेचना की गई। पुख्ता साक्ष्य और तकनीकी प्रमाण एकत्र कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित : प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), धमतरी ने आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष), निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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