धमतरी। केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अब अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 1वीं से 10वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अन्य पात्र वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु यह व्यवस्था लागू की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के COMPONENT-II अंतर्गत देश के अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए आवश्यक अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र अब जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र की तरह अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर से ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस संबंध में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके पश्चात CHiPs द्वारा ऑनलाइन प्रणाली तैयार कर उसे लाइव कर दिया गया है।
अब आवेदक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केंद्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन हेतु 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, निर्धारित प्रारूप में सरपंच अथवा पार्षद के हस्ताक्षर तथा पटवारी के सत्यापन सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सके।
अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र का नमूना प्रारूप एवं आवेदन पत्र स्कूल छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।







