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वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामले में राज्य वक्फ अधिकरण का बड़ा फैसला : 45 दिन में दुकान खाली करने का आदेश अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे एक युवक को मारी टक्कर, मौत Dhamtari: छूटे हुए एवं नए पात्र युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान, 9 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मतदान केन्द्रों एवं शैक्षणिक संस्थानों में लगेंगे विशेष शिविर नगर पालिका एव त्रिस्तरीय पंचायत के आगामी आम/उप निर्वाचन माह दिसम्बर 2026 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयुक्त ने ली संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक उप मुख्यमंत्री अरुण साव निकले स्कूटी पर, शहर भ्रमण कर सफाई और निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा, किसी तरह का भ्रम न रखें : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामले में राज्य वक्फ अधिकरण का बड़ा फैसला : 45 दिन में दुकान खाली करने का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने राजधानी रायपुर के नयापारा फूल चौक स्थित वक्फ संपत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। अधिकरण ने सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की संपत्ति पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा आदेश देते हुए अब्दुल मतीन सिद्दीकी को 45 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 9 जनवरी 2022 को पारित आदेश की पुष्टि

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