धमतरी। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व याने कि 15 नवम्बर की शाम 5 बजे के बाद अभ्यर्थियों हेतु सार्वजनिक सभाओं, जुलूस आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार अभियान समाप्त हो जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार-प्रसार समाप्त होने के बाद राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति, जो जिले के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आये हैं और जो यहां के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, प्रतिबंधित की गई है।
जिले के विधानसभा क्षेत्र 56 सिहावा, 57 कुरूद और 58 धमतरी के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार हेतु बाहर से आए राजनीतिक पदाधिकारी/ पार्टी कार्यकर्ता आदि व्यक्ति, जो यहां के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, को धमतरी जिले की सीमाओं के बाहर चले जाना सुनिश्चित किया जाये।