रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन में पदस्थ अधिकारियों (मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव) की निजी स्थापना में पदस्थ स्टेनो संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एनआईसी ई-मेल का उपयोग करने तथा विभागीय कार्य ऑनलाइन माध्यम से सम्पन्न किये जाने तथा सचिवालयीन कार्यप्रणाली एवं नियमावली के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण 30 एवं 31 मई को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण के शुभारम्भ अवसर पर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अन्बलगन पी. ने प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को विस्तार से रेखांकित किया। अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ऋचा शर्मा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों में किस प्रकार तेजी लाई जा सकती है। इसके लिए ई-ऑफिस एवं डिजिटल सेक्रेटरी, ईमेल, डिजिटल कैलेन्डर के माध्यम से मीटिंग की जानकारी दी। दिन-प्रतिदिन नई तकनीक की आवश्यकता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।
उन्होंने कहा कि नई तकनीक से अधिकारियों का कार्य आसान हुआ है और उसका प्रयोग आज सभी को आना चाहिए इस पर मार्गदर्शन दिए। एनआईसी के प्रशिक्षको के द्वारा पोर्टल से संबंधित विषय पर प्रशिक्षण दिया गया कि एनआईसी ईमेल के सभी तथ्य का उपयोग जैसे संबंधित विभाग के एडेस बुक अद्यतन रखना आई.एस. के अंतर्गत अधिकारी का वर्तमान पता, विभाग फोल्डर बना, जिससे सभी प्रासंगिक ईमेलस को लिंक किया जा सके जैसे सभी मीटिंग्स, एपीएआर, आईपीआर आदि की जानकारी दी गई।
चिप्स के द्वारा तकनीकी ट्रेनिंग में डिजिटल सेक्रेटरियेट अवकाश के संबंध में एवं ए.सी.आर. लिखने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। डिजिटल कैलेण्डर के माध्यम से किस प्रकार मीटिंग की जानकारी रखी जा सकती है। विभाग का जीमेल आईडी बनाना एवं इसका उपयोग समी बैठकों एवं डिजिटल कैलेण्डर बनाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। नियम से संबंधित विषय पर अवर सचिव श्री अन्वेष घृतलहरे अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता संबंधित जानकारी दी गयी कि किस प्रकार वरियता क्रम में अधिकारियों को पत्राचार किया जाए एवं दूरभाष बातचीत में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। महेश साकल्ले, मुख्य लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग लेखा शाखा के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम, टी.ए. बिल नियम, टेलीफोन बिल के साथ ही अवकाश नियमों की विस्तृत जानकारी दी गयी।




