कांकेर। खरीफ वर्ष 2024 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा करने हेतु अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि ने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा वित्तीय संस्थाओं से खरीफ 2024 में कृषि ऋण लेने पर स्वतः बीमा हो जाएगा, किन्तु अऋणी कृषकों को फसल बीमा करवाने हेतु निकटतम ग्राहक सेवा केन्द्र में आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की प्रतिलिपि, स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र, स्वयं के नाम पर भूमि रिकॉर्ड, खतौनी की प्रतिलिपि, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या और आईएफएससी कोड अंकित हो, निर्धारित प्रीमियम दर के साथ बीमा करवा सकते हैं। आपदाओं से बचाने के लिए (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान की स्थिति में कृषक फसल क्षति की सूचना की जानकारी टोल फ्री नम्बर +91-18002095959 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेज सकते हैं।
इसी प्रकार उद्यानिकी फसलों के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष-2024 में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस योजनान्तर्गत किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं।
सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि अऋणी किसान इस योजना के तहत् निकटतम बैंक शाखा, समिति, सीएससी, डाकघर और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। साथ ही किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र की कॉपी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, मोबाइल नंबर, किसानों के लिए फसल साझा एवं कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला पंचायत परिसर, संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी तथा तहसील कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं।




