धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु 01 जनवरी 2024 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम (समय अनुसूचित) निर्धारित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति 18 सितम्बर तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण और भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से 20 सितम्बर तक प्राप्त किया जाएगा। विधानसभा की निर्वाचक नामावली वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना 21 सितम्बर तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार मार्किंग करना 27 सितम्बर तक, वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किए जाने का कार्य 01 अक्टूबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करने का कार्य 04 अक्टूबर तक, चेकलिस्ट की जांच और त्रुटि सुधार कराना 07 अक्टूबर तक, चेकलिस्ट संशोधन के बाद प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करने का कार्य 10 अक्टूबर तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 14 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां 16 अक्टूबर से प्राप्त किया जाएगा और इसी दिन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख और दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर तय की गई है। प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर, प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर तय की गई है। दावे, आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर और परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणें की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 13 नवम्बर तक किया जाएगा। चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को 16 नवम्बर तक सौंपा जाएगा तथा अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना 19 नवम्बर तक एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की तिथि 22 नवम्बर तय की गई है।
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