ठगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी। औरा बीटक्वाईन कंपनी में क्रिप्टोकरेंसी पर इन्वेस्ट करने एवं फायदा दिलाने का झूठा आश्वासन एवं प्रलोभन देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने प्रार्थी के मोबाइल के माध्यम से दो वर्षों में 18,27,000/- रुपये का ट्राजेक्शन किया गया था। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 420, 34 भादवि.के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी भुपेश चौधरी को आरोपी निर्मल सार्वा व्दारा 22.10.21 को सिमोन होटल धमतरी में औरा बीटक्वाईन नामक कंपनी में क्रिप्टोकरेंसी पर इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा दिलाने का झूठा आश्वासन एवं प्रलोभन देकर फोन पे, गुगल पे के माध्यम से निर्मल सार्वा के मोबाईल नंबर में 10,07,000 रूपये ट्रांसफर करने कहने पर भुपेश चौधरी अपने स्टेट बैंक के खाता क्र. के माध्यम से रुपये दिया है एंव प्रार्थी के अन्य परिचित लोगों भुपेन्द्र साहू, श्याम वरयानी को भी औराबीटक्वाईन कंपनी अधिक लाभ मिलेगा कह कर झांसा देकर उन लोगो से बड़ी मात्रा में रकम जमा कराया एवं उक्त रकम आज दिनांक तक पीडितो को प्राप्त नही हुआ है एवं आरोपी के व्दारा पैसा वापस करने के संबंध में कोई सहयोग नही किया जा रहा है। आवेदक के आवेदन पर आरोपी निर्मल सार्वा व्दारा जानबुझकर आवेदक को कपट पूर्वक एवं बेईमानी से क्रिप्टोकरेंसी में राशि जमा करवाने प्रलोभन देकर उत्प्रेरित करते हुए आर्थिक, मानसिक एवं ख्याति की हानि पहुंचाने पर आरोपी निर्मल सार्वा के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अप.क्र. 354/24 धारा 420, 34 भादवि.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं पीड़ितों, गवाहों का कथन लिया गया एवं प्रार्थी एवं अन्य पीड़ित लोगों से आरोपीगणो के मोबाईल एवं खातो में किये गये ट्रांजेक्सन का बैंक स्टेटमेंट को जप्त किया गया है. मामले में आरोपी का पता साजी कर आरोपी से पुछताछ किया जा रहा है जो आरोपी निर्मल सार्वा के व्दारा अपने खातो एवं औराबीटक्वाईन कंपनी बी.टी.बी कंपनी का दस्तावेज पंजीयन प्रमाण पत्र आदि के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आरोपी निर्मल सार्वा को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया है।

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