मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद । महासमुंद जिला परिवहन कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी पुराने और नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य है। यह नियम सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि चोरी और फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसे केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें एक यूनिक कोड, होलोग्राम और रिवेट्स होते हैं । इसके अलावा, यह प्लेट वाहन की पहचान को और अधिक सुरक्षित बनाती है।
परिवहन विभाग के अधिकारि रामकुमार ध्रुव का कहना है कि जो वाहन मालिक अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसे लगवाना चाहिए। इसके लिए cgtransport.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना HSRP के पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जनसामान्य को इस नियम की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके।