धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपालन में जिला धमतरी के समस्त पेट्रोल एवं डीजल पम्प संचालकों/भागीदारों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी निर्देशानुसार सभी पेट्रोल पम्प संचालक आगामी आदेश तक डेड स्टॉक को छोड़कर न्यूनतम 2000 लीटर पेट्रोल एवं 4000 लीटर डीजल आरक्षित (रिजर्व) रखेंगे। यह आरक्षित ईंधन स्टॉक केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जाएगा।
स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित स्टॉक का वितरण संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। बिना अनुमति के आरक्षित ईंधन का उपयोग अथवा वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधितों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपात परिस्थितियों में आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।




