धमतरी। धमतरी जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु गुंडा एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी द्वारा पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर एक और आदतन अपराधी कृष्णा नायक उर्फ बिट्टू नायक को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
उक्त आरोपी थाना सिटी कोतवाली धमतरी क्षेत्र का निवासी है, जो वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसके विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, लूट, डकैती, अवैध कब्जा, हथियार के बल पर भय उत्पन्न करना एवं मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी द्वारा क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का माहौल निर्मित किया जा रहा था तथा युवाओं को नशे की ओर प्रेरित कर सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा था, जिससे आम जनता में दहशत व्याप्त थी। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी को जिला धमतरी सहित रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग एवं कोंडागांव जिलों की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपी को निर्देशित किया गया है कि वह उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर रहे तथा निर्धारित अवधि के भीतर बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करे। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करते हुए बलपूर्वक निष्कासन किया जाएगा।




