नाबालिग से दुष्कर्म के 03 और अलग- अलग प्रकरणों में 03 आरोपियों को मिली 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा 

धमतरी। न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 03 और अलग- अलग प्रकरणों में 03 आरोपियों को  20-20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- -3000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

थाना अर्जुनी प्रकरण
थाना अर्जुनी के अपराध क्रमांक 113/2025 धारा 64(2)(5), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी तोरण लाल जोशी पिता मिलाप राम जोशी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम दोनर, थाना अर्जुनी जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

थाना भखारा प्रकरण
थाना भखारा के अपराध क्रमांक 87/2025 धारा 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी सागर उर्फ करण साहू पिता नरोत्तम साहू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गुहेली, चौकी कण्डका, थाना बेरला जिला बेमेतरा को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

थाना सिहावा अपराध क्रमांक 46/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी  निवासी ग्राम भंडारवाड़ी, थाना दुगली जिला धमतरी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

उक्त तीनों मामलों की विवेचना निरीक्षक प्रमोद अमलतास, उप निरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार एवं सउनि. दुलाल नाथ द्वारा अत्यंत गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, पीड़िता एवं गवाहों के सशक्त बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।
इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा तीनों विवेचना अधिकारियों को नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।

 

 

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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