मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद। विद्युत बकाया राशि की वसूली एवं राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा संपूर्ण महासमुंद जिले में 19 सितंबर 2026 को विशेष ‘मास डिस्कनेक्शन’ अभियान चलाया गया।
मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा एवं अधीक्षण अभियंता (महासमुंद वृत्त) एस.के. साहू के निर्देशन में महासमुंद, पिथौरा एवं सरायपाली संभागों के कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं की टीमों द्वारा बकायादार उपभोक्ताओं के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक श्रेणी के बड़े बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए तथा मौके पर ही बकाया राशि की वसूली भी की गई।
महासमुंद संभाग में कार्रवाई
महासमुंद संभाग में कुल 144 बकायादार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया, जिन पर कुल ₹79,65,044 की बकाया राशि थी। इनमें से 78 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए, जिनकी बकाया राशि ₹44,29,269 थी।
अभियान के दौरान 29 उपभोक्ताओं से ₹7,37,557 की तत्काल राजस्व वसूली की गई। इसके साथ ही विद्युत अनियमितता के 02 प्रकरणों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत पंचनामा तैयार किया गया है। इन प्रकरणों में थाने में सूचना देने तथा विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
पिथौरा संभाग में कार्रवाई
पिथौरा शहर वितरण केंद्र अंतर्गत 44 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इन उपभोक्ताओं पर कुल ₹15,39,159 की बकाया राशि थी।
अभियान के पश्चात 14 उपभोक्ताओं द्वारा ₹1,97,550 की तत्काल राशि जमा की गई।
सरायपाली संभाग में कार्रवाई
सरायपाली संभाग के छूईपाली, पाटसेन्द्री, बलौदा, सरायपाली शहर एवं सरायपाली ग्रामीण वितरण केंद्रों में सघन कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 33 से अधिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए।
प्रमुख बकायादारों में नवल अग्रवाल (बस स्टैंड सरायपाली) ₹86,809, मंजू सिंह (पतेरापाली) ₹1,15,930, राय सिंह ध्रुव (महलपारा) ₹43,360 एवं अनन्तराम बिशी (छूईपाली) ₹96,110 सहित अन्य बकायादार उपभोक्ता शामिल रहे।
अभियान के दौरान 66 उपभोक्ताओं से कुल ₹8,14,400 की राजस्व वसूली की गई। वहीं विद्युत अनियमितता/अवैध विद्युत उपयोग के 04 प्रकरणों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत पंचनामा तैयार किया गया है। संबंधित प्रकरणों में थाने में सूचना देने तथा विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
जिले में अभियान का कुल परिणाम
155 से अधिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित।
109 उपभोक्ताओं से ₹17,49,507 की तत्काल राजस्व वसूली।
विद्युत अनियमितता/अवैध विद्युत उपयोग के 06 प्रकरणों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत पंचनामा तैयार।
संबंधित प्रकरणों में थाने में सूचना एवं विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्यवाही जारी।
समाधान योजना का लाभ लेने की अपील
अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने जिले के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शासन की समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। योजना के अंतर्गत पात्र कृषि पंप, घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान कर नियमानुसार सरचार्ज में छूट/माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि समाधान योजना की निर्धारित अवधि सितंबर माह में समाप्त हो रही है। अतः पात्र उपभोक्ता अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए जल्द से जल्द योजना में अपना पंजीयन कराकर बकाया राशि का भुगतान करें, ताकि उन्हें सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त हो सके और विद्युत कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।
बकाया भुगतान नहीं करने एवं विच्छेदित कनेक्शन जोड़ने पर होगी कार्रवाई
CSPDCL द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्युत बकाया राशि की वसूली के लिए यह सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को बिना बकाया राशि जमा किए अथवा बिना विभागीय अनुमति के पुनः जोड़ना गंभीर अनियमितता है।
ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित प्रकरण में थाने में सूचना देने एवं विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी।
अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने विद्युत बिलों का नियमित एवं समय पर भुगतान करें, समाधान योजना का समय रहते लाभ उठाएं और विभागीय कार्रवाई से बचें।










