बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2020 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आवेदक की संलिप्तता दर्शाते हैं। कोर्ट ने माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
बता दें कि गुरुवार को टामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई थी।










