हाईकोर्ट से ओवरटाइम घोटाले में दो जिम्मेदारों को जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े ओवरटाइम घोटाले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी संजीव जैन और राजीव द्विवेदी को बड़ी राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है। दोनों को ईओडब्ल्यू केस में 10-10 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

इस जमानत आदेश की सबसे अहम बात यह रही कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका को प्रमुखता से उठाया। अदालत में कहा गया कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम सिद्धार्थ सिंघानिया संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया, जबकि वर्तमान मामले में कंपनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया है।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शराब घोटाले के मूल अपराध में संजीव जैन को गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी मामले से निकले (ऑफशूट) अपराध यानि कि ओवरटाइम घोटाले में उन्हें आरोपी बना दिया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे। जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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