घर अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी। प्रार्थिया जितेश्वरी साहू 15.08.23 को रात्रि 10.00 बजे घर में खाना खाकर नीचे कमरे में सो रही थी , उसके मां पिता एवं मेहमान उपर फ्लोर कमरे में सो रहे थे कि उसी समय आरोपी सैय्यद साहिल उर्फ मोन्टी एवं कोमल भद्रा आये और बबलू सिंधी के बारे पूछताछ किये प्रार्थिया के द्वारा बबलू सिंधी अपना मकान को बेच दिया है, यहां पर हम लोग रहते है कहकर बोलने पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थीया को झुट बोल रहे हो कहकर मां बहन की अश्लील गंदी गंदी गाली गलौज कर दरवाजा को लात मारकर घर अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुये आरोपी सैय्यद साहिल उर्फ मोन्टी के द्वारा अपने पास रखे बटंची चाकू से प्रार्थी के बाये पसली में मारकर चोट पहुँचाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांंत ठाकुर द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. धमतरी श्री के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में थाना प्रभारी धमतरी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना कर घटना स्थल का निरीक्षण प्रार्थी, गवाहों के कथन के आधार पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी सैय्यद साहिल उर्फ मोन्टी के द्वारा घटना में प्रयुक्त धारदार चाकु को पेश करने पर गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया,प्रकरण में पृथक से धारा 25.27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी है।

आरोपीगण-: 01.सैय्यद साहिल उर्फ मोन्टी पिता सैय्यद फिरोज उम्र 24 वर्ष साकिन गढ्ढा पारा विंध्यवासिनी वार्ड धमतरी,जिला धमतरी

02. कोमल भद्रा उर्फ कमलेश पिता सत्यरंजन भद्रा उम्र 25 वर्ष साकिन जालमपुर दीवान तालाब के पास धमतरी,जिला धमतरी
को विधिवत गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली द्वारा अप०क्र० 296/23 धारा 452,294,323,506, 34, भादवि०एवं 25.27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई। एवं आरोपीगणों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

 

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