Dhamtari : जिले में रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया आदेश

धमतरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थाई मंच से होता है, बल्कि वाहनों जैसे ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वेन, तिपहिया स्कूटर साइकिल, रिक्शा आदि पर होते हैं। ये वाहन सभी सड़कों, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता हैं और आम जनता की शांति में बाधा उत्पन्न होती हैं।

इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे।

उन्होंने यह भी कहा है कि चुनावी सभा, रैली, सभी प्रकार के वाहन पर चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये अधिकारी सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य प्रतिबंध आदेश में छूट प्रदान कर सकेंगे। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने सम्पूर्ण धमतरी राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।

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