विधानसभा निर्वाचन 2023 : शासकीय एवं निजी स्थानों से हटाये गये पोस्टर एवं बैनर

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धमतरी। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति अंतर्गत 3622 दीवार लेखन, 4036 पोस्टर, 882 बैनर और 2134 अन्य पोस्टर बैनर हटाये गये। इसी तरह निजी सम्पति अंतर्गत 4810 दीवार लेखन, 1463 पोस्टर, 413 बैनर और 749 अन्य बैनर्स हटाए गए। इस तरह कुल 10 हजार 674 सार्वजनिक स्थल तथा 7 हजार 435 निजी स्थल के पोस्टर, बैनर निर्धारित समयावधि में हटाये गये हैं।

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