धमतरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दिन-प्रतिदिन उपगत व्ययों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा संधारित किया जाना अपेक्षित एवं बाध्यकारी है। इसके मद्देनजर उक्त निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के संबंध में 2 नवम्बर को शाम 4 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण आहूत किया गया है। उक्त प्रशिक्षण में जिले के तीनों विधानसभा 56 सिहावा, 57 कुरूद और 58 धमतरी के सभी अभ्यर्थियों को उपस्थित होने अथवा अपने नर्वाचन अभिकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा कहा गया है।
