सिर्री। ग्राम पंचायत दहदहा में मृतक व्यक्ति के नाम से पेंशन की राशि नकद आहरण कर गबन करने का मामला सामने आया है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी कुरूद द्वारा ग्राम पंचायत दहदहा के सरपंच डीलन चंद्राकर को मृतक व्यक्ति के नाम पर वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत राशि आहरण करने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया है। किसी प्रकार की कार्यवाही किए बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 1 भी दिन सुनवाई नहीं किया गया। न ही सुनवाई के लिए टेबल में बैठे है और मजे की बात यह है कि उन्हें बर्खास्त करने का कारण उल्लेख ही नहीं किया गया है। उपसंचालक समाज कल्याण विभाग के जांच अधिकारी ने दबाव में आकर बिना केसबुक अवलोकन किए जांच प्रतिवेदन तैयार किया है। इस स्थिति में कैसे गबन का आरोप लगा सकते हैं। उक्त बातें सरपंच डीलन चंद्राकर ने ग्राम दहदहा में शनिवार को सुबह 10 बजकर 30 मिनट में हुए प्रेस कांफ्रेंस में कही।
इसके पश्चात उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जांच अधिकारी द्वारा केसबुक का अगर सही अवलोकन करते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और बताया कि आदेश बर्खास्तगी के कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं सचिव ग्राम पंचायत दहदहा के द्वारा सरपंच के ऊपर लगे आरोप का लिखित जानकारी स्पष्ट उल्लेख किया है कि सरपंच के ऊपर लगाए गए आरोप सही नही है क्योंकि जनपद ऑपरेटर से सूची प्राप्त होने के पश्चात राशि आहरण कर मेरे एवम पंचायत भृत्य के द्वारा राशि का वितरण किया जाता था इसमें सरपंच का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही रहता था। मृत पेंशन हितग्राही का नाम काटने के लिए जनपद पंचायत कुरूद को कहा गया था। परंतु मृत हितग्राही का नाम नहीं काटा है और मृत हितग्राहियों का पेंशन सूचना के पश्चात वापस करना होता है। परंतु अभी तक कोई सूचना पंचायत को प्राप्त नहीं है। उक्त कथन पंचायत सचिव तेजराम अंसारी द्वारा लिखित स्पष्ट उल्लेख किया है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर 68600 रूपये वित्तीय अनियमितता पाई गई उस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा 21000 रुपए की राशि 7 जून 2023 को जनपद पंचायत कुरूद के स्थापना शाखा में जमा किया गया है।
डीलन चंद्राकर ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनपद पंचायत द्वारा नॉन डिबिटी भुगतान हेतु रकम पंचायत के खाते में जमा किया गया तब पंचायत सचिव द्वारा पेंशन भुगतान किया गया और दूसरी ओर जनपद पंचायत कुरूद द्वारा पेंशन हितग्राही को डिबिटी के माध्यम से भुगतान किया गया इसीलिए दोहरा भुगतान हुआ है और जानकारी पश्चात पेंशन वापस लेकर जनपद पंचायत में वापस जमा किया गया और जब राशि जमा हो गया तो सरपंच को निलंबित करना उचित नहीं है। साथ ही पेंशन की राशि पंचायत सचिव तेजराम अंसारी और पंचायत भृत्य के द्वारा वितरित की गई है और साथ ही इस मामले में मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई।
13 फरवरी को दहदहा के स्कूल चौक में और 14 फरवरी 2024 को आश्रित ग्राम मौरीखुर्द में ग्रामसभा का आयोजन रखा गया। जिसमे खुले तौर पर विस्तृत जानकारी दिया गया जिसमे उपस्थित सदस्यों के द्वारा एकमत होकर कहा गया कि इस मामले में सरपंच को पद से हटाना उचित नहीं है।
इस मामले को लेकर तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी सोनाल डेविड से बात किया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने या जानकारी देने से इंकार कर दिया। जबकि उन्होंने ही सरपंच के खिलाफ कार्यवाही किया है।
ग्राम पंचायत दहदहा के सचिव तेजराम अंसारी का कहना है कि जांच अधिकारी द्वारा बिना केसबुक अवलोकन किए सरपंच के ऊपर गबन का आरोप लगा दिया। जो कि सरासर गलत है।