Dhamtari : यातायात पुलिस ने उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बिरेतरा में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की दी जानकारी

धमतरी। धमतरी पुलिस से उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास. उच्च. बिरेतरा पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 160 छात्र-छात्राओं को यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिग बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है, उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300/– रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500/- रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000, बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000/- रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000/- रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है।
इसी क्रम में यातायात के चार घटक 01 इंजीनियरिंग (निर्माण) 02 एजुकेशन (शिक्षा) 03 इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) 04 इमरजेंसी (आपातकाल) एवं रोड यूजर को परिभाषित कर विस्तृत जानकारी देते हुए सुरक्षित सफर करने हेतु यातायात नियमों का पालन करने बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।

यातायात पाठशाला में 160 स्कूली छात्र-छात्राएँ, गेवाराम नेताम, शिक्षक खिलेश कुमार साहू, चोवा राम चन्द्राकर, रोहित कुमार साहू, जसवंत सिंह रघुवंशी, खेदी साहू, बी. संगीता राव व अन्य शिक्षकगण तथा यातायात शाखा से, सउनि चन्द्रशेखर देवांगन, आर. अनिल साहू, जुनैद मिर्जा, संदीप यादव सम्मिलित रहें।

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