धमतरी। ग्राम सिर्री पुल में मिले लाश की हत्या के आरोपी को धमतरी पुलिस चौकी बिरेझर एवं सायबर टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी द्वारा मृतक के हाथ को पीछे से व दोनों पैरों को बांधकर नहर पानी में डुबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को ग्राम सिर्री रोड बड़े नहर पानी में अज्ञात शव मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान मृतक के परिजन एवं मृतक के साथ दारू भट्टी गये दोस्त से कड़ाई से पुछताछ की गई। जिस पर बताया कि ग्राम गागरा निवासी मुकेश साहू के साथ अंतिम बार देखने की जानकारी दी। पुलिस ने ग्राम गागरा में मुकेश साहू को प अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। जिसमे उसने बताया कि भास्कर सार्वा एवं सूरज का दोस्त तीनों शराब लेने भट्ठी चले गये।
किशोर को अधिक शराब के नशे होने पर मुकेश वहां रूका रहा और अंधेरा होने से किशोर को उसी के मोटर साइकिल में बैठाकर गागरा की ओर जाने के लिए निकला तो किशोर नशा अधिक होने के कारण गाड़ी से नीचे गिर गया। किशोर के नया मोटर साइकिल और नया मोबाईल को देखकर,मोबाईल एवं मोटर साइकिल मेरा हो जायेगा कहकर मैं किशोर साहू को मोटर साइकिल में पीछे बैठाकर मेन रोड से ग्राम छाती होते हुए ग्राम डांडेसरा गया। डांडेसरा से नहर के उपर जाकर मोटर साइकिल को खड़ा कर नहर किनारे पैरावट में ढके काला कपड़े को निकालकर मोटर साइकिल में पुनः किशोर साहू बैठाकर नहर किनारे राजू ढाबा के पीछे ले जाकर कपड़े को फाड़कर किशोर के दोनो हाथों को पीछे से व दोनों पैरो को बांधकर नहर पानी में डुबाकर हत्या कर देना और शव को छुपाने के लिए नहर के पानी बहा देना और किशोर साहू के ओप्पो मोबाईल में लगे सीम को निकालकर नहर पानी में फेंक देना तथा मोटर साइकिल के नंबर प्लेट,आईना को निकालकर नहर में फेंक देना तथा उक्त मोबाईल को ग्राम छाती में बेचना रकम को खाने पीने में खर्च करना तथा मोटर साइकिल को अपने घर में छुपाकर रखना बताने पर ग्राम गागरा से आरोपी के निशादेही पर मोटर साइकिल एवं मोबाईल को बरामद कर जप्ती किया गया है। बाद आरोपी को हिरासत में लेकर थाना कुरूद लाया।
प्रकरण में कथन गवाहों एवं घटना स्थल निरीक्षण एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी मुकेश साहू पिता कुशाल राम साहू उम्र 27 वर्ष ग्राम गागरा थाना अर्जुनी जिला धमतरी का कृत्य अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से चौकी बिरेझर में अप०क्र० 416/24 धारा 103(1)238 बी०एन०एस० के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।