धमतरी क्षेत्र अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 28 मार्च तक प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 1 से 28 मार्च तक
धमतरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एक मार्च से 28 मार्च तक आयोजित की जाएगी। उक्त अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से परीक्षा एवं छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन एवं विद्यार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हों, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नम्रता गांधी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धमतरी जिला क्षेत्र अंतर्गत 28 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यांत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

जारी आदेश में उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

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