धमतरी। ग्राम मड़ेली में हुए मारपीट एवं हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल एक दूसरे के बीच में सामान्य लड़ाई झगड़े के बीच में हुई मारपीट के दौरान आरोपियों ने सिर में डंडे मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के विरुद्ध चौकी बिरेझर,थाना कुरूद धारा- 296,115(2),351 (2),191 (2), 191 (3), 103 (1) बी०एन०एस०के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार 15 मार्च की सुबह करीब 11 बजे धनेश्वर साहू अपने दोस्तों गजेन्द्र साहू, देवेन्द्र साहू, डूम्मु यादव के साथ मोटर सायकल में बैठकर घूमने के लिए भाठापारा मुड़ेली के तरफ गए थे। इस दौरान भाठापारा मड़ेली के पास स्थित गौठान के किनारे मोटर सायकल को खड़ी कर चारों गौठान के अंदर गए, जहां भाठापारा मड़ेली निवासी चेतन साहू अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। जहां गजेन्द्र का चेतन के साथ सामान्य बातों को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया । इसके बाद चेतन साहू व उसके साथी वहां से भाग गए। धनेश्वर साहू जब गौठान से बाहर निकलकर रोड के तरफ जा रहे थे, तभी चेतन साहू के परिवार वाले चंदु साहू, द्वारिका साहू, चन्द्रिका साहू, खुशबु साहू तारिणी साहू लाठी डण्डा लेकर आए और सभी लोग मिलकर धनेश्वर साहू के साथ अश्लील गाली गलौच देते हुए जान से मार देंगे कहते हूए लाठी डण्डा से मारपीट करने लगे। धनेश्वर साहू के साथ मारपीट होते देख उनका साथी गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू बीच बचाव करने आ रहा था तभी पीछे से चेतन साहू अपने हाथ मे लकड़ी का बत्ता लेकर दौड़ते हुए आया और गजेन्द्र साहू के सिर पर दो-तीन बार मार दिया, जिससे गजेन्द्र साहू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया उसके बाद भी चेतन ने अपने हाथ में रखे लकड़ी के बत्ता से गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को मारते रहा।
धनेश्वर साहू किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया। मारपीट की बात सूनकर गजेन्द्र का भाई गिजेन्द्र साहू एवं डेमन साहू, भूनेश्वर साहू व अन्य लोग आए गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को बेहोशी हालत मे होने से इलाज के लिए कुरूद अस्पताल ले गए थे, जहां से रिफर करने पर इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल रायपुर लेकर गए थे जहां रात्रि करीबन 9 बजे गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू का मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर चौकी बिरेझर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी एवं गवाहों के कथन के आधार पर आरोपियों की पता साजी कर आरोपियों से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किये जाने से आरोपी चेतन साहू का मेमो० कथन लिया गया जिसमें उन्होने अपने कथन में परिवार के अन्य लोग चंदु साहू द्वारिका साहू,चन्द्रिका साहू, खुशबु साहू,तारिणी साहू के साथ मिलकर मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं डण्डा से प्रार्थी धनेश्वर को मारपीट किये जाने के संबंध में बताया और आरोपी चेतन साहू द्वारा गजेन्द्र उर्फ बिट्टू साहू को हत्या करने की नियत से लकड़ी के बत्ता से 02-03 बार सिर में मारने से बिट्टू बेहोश होकर गिर गया,गिरने के बाद भी उसे उसी लकड़ी के बत्ता से मारते रहे जिससे गजेन्द्र उर्फ बिट्टू का मृत्यु होना बताए। आरोपी चेतन से घटना में प्रयुक्त सामान को आरोपी चन्दु एवं द्वारिका से लकड़ी के डण्डा को जप्त किया गया है।
आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपीगण के विरुद्ध चौकी बिरेझर,थाना कुरूद में अप० क्र० 85/25
धारा- 296,115(2),351 (2),191 (2), 191 (3),103 (1) बी०एन०एस०के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।




