धमतरी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना के तहत जिला धमतरी में नगर पंचायत बड़ीकरेली का गठन किया गया है। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत करेलीबड़ी के आश्रित ग्राम खटट्टी को शामिल कर नगर पंचायत बड़ीकरेली का गठन किया है। यह अधिसूचना 31 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की गई।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नगर पंचायत बड़ीकरेली के गठन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत करेलीबड़ी, जनपद पंचायत मगरलोड, जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 (2) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र) से विस्थापित (डिसस्टैब्लिशमेंट) किया गया है।







