धमतरी। खुद को बजरंग दल एवं पुलिसकर्मी बताकर लूटपाट व अपहरण करने वाले 2 फरार आरोपी को मगरलोड पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। लूटपाट व अपहरण के मामले में पूर्व में 03 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 43,800/- रूपये की लूट की थी।
3 मार्च को देवेन्द्र कुमार मारकण्डे अपने साथियों फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार एवं दुर्गेश कुमार के साथ पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MQ 1589 से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे। इसी दौरान आलेखुंटा- सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक CG 05 AP 6389 में सवार आरोपियों द्वारा उनका रास्ता रोक लिया गया। आरोपियों ने स्वयं को “बजरंग दल एवं पुलिस वाला” बताकर देवेन्द्र कुमार एवं उसके साथियों को डराया-धमकाया तथा गाली-गलौज एवं मारपीट की। आरोपियों द्वारा देवेन्द्र कुमार का अपहरण कर दुगली की ओर ले जाया गया। रास्ते में आरोपियों ने नगद 13,800 रूपये तथा PhonePe के माध्यम से 30,000 रूपये जबरन ट्रांसफर करवाए। इस प्रकार आरोपियों द्वारा कुल 43,800/-रूपये की लूट की गई।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 40/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पूर्व में 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 7.58 लाख रूपये की संपत्ति जब्त
प्रकरण में मगरलोड पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल 3 मुख्य आरोपियों ओमकार कुर्रे, चांद कुर्रे, राहुल कुर्रे सभी निवासी ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी, को 06 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार, 2 नग मोबाइल, लूटी गई रकम में से शेष 1,000 रूपये नगद सहित कुल 7,58,000/- रूपये की संपत्ति बरामद कर जप्त की गई थी।
फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी, अब 02 और गिरफ्तार
घटना के बाद से सह-आरोपी विकास आडिल एवं साहिल अली लगातार फरार चल रहे थे। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 193(9) BNSS के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तथा पुलिस द्वारा लगातार उनकी पतासाजी की जा रही थी।इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना मगरलोड पुलिस द्वारा दोनों फरार आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। आरोपियों के कथन के आधार पर लूट की रकम में बंटवारे में प्राप्त हिस्से की बची हुई नगद राशि बरामद कर विधिवत जप्त की गई।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अपराध क्र० 40/2026, थाना मगरलोड धाराएं: 126(2), 127(2), 296, 115(2), 351(3), 140(3), 310(2), 309(6) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर माननीय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।









