Dhamtari : मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा योजना से मृतक मछुआरे के परिवार को मिली 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

धमतरी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम पचपेड़ी निवासी स्व. सोहन राम निषाद के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। निषादराज मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, पचपेड़ी के सक्रिय सदस्य स्व. सोहन राम निषाद की दुर्घटनावश मृत्यु के बाद उनकी नामांकित उत्तराधिकारी पत्नी पुष्पांजलि निषाद के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की बीमा राशि जमा की गई है। इससे शोक संतप्त परिवार को आर्थिक संबल मिला है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्व. सोहन राम निषाद, पिता उत्तम राम, की 27 सितंबर 2025 को खारून नदी में डूबने की घटना के बाद 30 सितंबर 2025 को मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बीमा राशि दिलाने के लिए मछलीपालन विभाग के संचालनालय एवं जिला स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रयास किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप 5 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बीमा प्रकरण का निराकरण करते हुए हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) के PMMSY GAIS Insurance Cell के माध्यम से पुष्पांजलि निषाद के बैंक खाते में 5 लाख रुपये की राशि जमा की गई।

मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े मछुआरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत बीमित मछुआरे की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में नामांकित उत्तराधिकारी या बीमित व्यक्ति को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। वहीं, अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये तथा चिकित्सा व्यय के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। यह योजना दुर्घटना की स्थिति में मछुआरा परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और कठिन समय में उन्हें सहारा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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