तीन अलग अलग जगहों में चोरी करने वाले आरोपियों को कुरूद पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी। 01 मामला – प्रार्थी कमल शर्मा पिता श्याम शर्मा उम्र 32 वर्ष साकिन गांधी चौक कुरूद थाना कुरूद केनाल रोड अंबेडकर भवन के अंदर से दिनांक 09.10.07.2023 के मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मोटर टुल्लू पंप चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र. 497/23 धारा 457,380 भादवि०कायम कर विवेचना में लिया गया।
02 मामला -:प्राथी देवेंद्र पटेल पिता प्रकाश पटेल उम्र 47 साल साकिन संजय नगर कुरूद
द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा पूजा रूम में रखे तांबा 4 नग चांदी का लक्ष्मी माता का मूर्ति दो गुल्लक में रखे नकदी रकम ₹18000/- एक 0ppo कंपनी का मोबाइल 01 टिन सोया सनफ्लावर का तेल जुमला कीमती ₹34700/- चोरी कर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना कुरूद के अपराध क्र. 492/23 धारा 457,380 भादवि०कायम कर विवेचना में लिया गया।
03 मामला प्रार्थी- जागेश्वर लाल साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 41 वर्ष साकिन डबरा पारा कुरूद रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि संजय नगर कुरूद किसान राइस मिल सोसाइटी तेजेश्वर चंद्राकर का गोदाम में अज्ञात आरोपी द्वारा बोरी सिलाई का मशीन कीमती ₹4000/-, ड्रिल मशीन कीमती ₹2000/-, टाइल्स कटर कीमती ₹2500/-, लोहे का राड काटने का मशीन कीमती ₹1700/-, जुमला कीमती ₹10200/- चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र.495 /23 धारा 457,380 भादवि०के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा तीनों मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी.कुरूद श्री कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केंवट द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन एवं घटना स्थल निरीक्षण किया गया।
एवं पुलिस कि टीम गठित कर अलग अलग तरिके से आरोपी के पतासाजी कि जा रही थी।
आरोपीगणों से घटना के संबंध में पूछताछ किया जो करण सिंह ध्रुवंशी, दीनदयाल साहू के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल से मोटर टुल्लू पंप चोरी करना एवं उक्त चोरी किये गये मोटर टुल्लू पंप को अटल आवास नहर किनारे कुरूद के पोकू देवार कबाडी को 1,000/- रू० में बेचना एवं बिकी से प्राप्त रकम को 500-500/- रू० आपस में बांटना स्वीकार करने पर आरोपीगण का पृथक पृथक मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध कर आरोपी पोकू देवार से मोटर टुल्लू पंप को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।
आरोपी पोकू देवार द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदने का अपराध घटित करना पाये जाने से मामले में धारा 411 भादवि० जोड़ी गई है तथा 34 भादवि० जोड़ी गई है। मामले के आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने पर एवं अन्य मामले में भी ये तीनों आरोपियों द्वारा
BAG CLOSER MACHINE, ड्रील मशीन, टाईल्स कटर मशीन, लोहे का राड काटने का मशीन चोरी करना एवं BAG CLOSER MACHINE, ड्रील मशीन को कबाडी पोकू देवार के पास 1,500/- रू० में बेचना व प्राप्त रूपयों को आपस में बाटना स्वीकार करने पर एवं तीसरे मामले में भी गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक (अपचारी बालक) की पहचान कर पूछताछ करने पर आरोपी करण सिंह ध्रुवंशी, दिनदयाल साहू के साथ मिलकर चोरी की घटना को करना बताया एवं चोरी से प्राप्त सम्पत्ति को कबाडी पोकू देवार के पास बेचना बताने पर आरोपीगण करण सिंह ध्रुवंशी, दिनदयाल साहू, पोकू देवार को अभिरक्षा में लेकर थाना में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर समक्ष गवाहों के आरोपीगणों से निशानदेही पर सम्पत्ति बरामद कर आरोपी पोकू देवार द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदने का अपराध घटित करना पाये जाने से मामले में धारा 411 भादवि0 जोड़ी गई है तथा 34 भादवि0 जोड़ी गई है।
विधि से संघर्षरत बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर बालक कल्याण समिति में पेश किया जायेगा।
तीनों मामले में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा एवं पर्याप्त सबूत पाये जाने पर
आरोपी गण
01. करण सिंह ध्रुवंशी पिता स्व० नारायण सिंह ध्रुवंशी उम्र 19 वर्ष साकिन शांति नगर कुरूद
02. दिनदयाल साहू पिता नेमीचंद साहू उम्र 22 वर्ष साकिन शांति नगर कुरूद 03. पोकू देवार पिता स्व० सुखचंद देवार उम्र 33 वर्ष साकिन अटल आवास के पास कुरूद को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
दिया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट,सउनि० सुरेश नंद, राजकुमार साहू,घनश्याम वर्मा, आरक्षक दीपक साहू,बलराम सिन्हा, किशोर देशमुख,महेश साहू का विशेष योगदान रहा।

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