धमतरी। POCSO प्रकरण में आरोपी सुनील उर्फ चोवाराम उर्फ सुमीत डहरे को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
POCSO एक्ट के प्रकरण में आरोपी सुनील उर्फ चोवाराम उर्फ सुमीत डहरे को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। प्रकरण में आरोपी सुनील उर्फ चोवाराम उर्फ सुमीत डहरे को दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी द्वारा की गई थी। उनके द्वारा प्रकरण में साक्ष्यों का संकलन, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना को प्रभावी ढंग से पूर्ण किया गया, जिसके फलस्वरूप
आरोपी सुनील उर्फ चोवाराम उर्फ सुमीत डहरे पिता स्व. लक्ष्मी नारायण डहरे, उम्र 37 वर्ष, निवासी- दानीटोला,धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला- धमतरी (छ.ग.) को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।
उक्त प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना एवं सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी श्रीमती भावना पांडेय द्वारा उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी को सेवा पुस्तिका में ईनाम देकर किया जायेगा पुरस्कृत।









