भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं से भार एवं सवारी ढोने पर दोपहर में प्रतिबंध

धमतरी। जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने पशुओं के संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। “परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण” नियमों के तहत जिले की सीमा अंतर्गत पशुओं के माध्यम से वजन अथवा सवारी ढोने वाले सभी साधनों के संचालन पर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 01 मई 2026 से प्रभावशील है तथा 30 जून 2026 तक लागू रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, टांगा, ऊँटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टट्टूगाड़ी एवं गधा गाड़ी जैसे पशु चालित साधनों का उपयोग निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक तापमान के कारण पशुओं में निर्जलीकरण, थकावट, गंभीर बीमारी एवं मृत्यु तक की आशंका बनी रहती है। ऐसे में यह निर्णय पशुओं के प्रति संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कलेक्टर ने पशुपालकों, वाहन संचालकों एवं आम नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। साथ ही पशुओं को पर्याप्त पानी, छायादार स्थान एवं आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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