धमतरी। देवश्री टॉकीज में हुए चाकू बाजी घटना के चार आरोपियों को कोतवाली पुलिस एवं सायबर टीम ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के विरूद्ध धारा 296,115 (2),351 (2).3 (5), 118 (1), 118 (2) बी०एन०एस० व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी डोमेन्द्र साहू अपने दोस्तों वासुदेव ध्रुव,डोमेन्द्र साहू,विवेक कुमार साहू के साथ देवश्री टॉकीज धमतरी में पिक्चर देखने आये थे। इस दौरान देवश्री टॉकीज में टिकिट करवाने के लिए लाईन में खड़े थे कि दोपहर करीबन 2:30 बजे धमतरी के राकेश यादव,शाग्गीर खान,राहुल धुव,हिमांचल गौतम आये और लाईन में नहीं लगे हो अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं प्लास्टिक पाईप एवं लोहे के संकल से एवं धारदार वस्तु से एक राय होकर मारपीट किये जिससे प्रार्थी डोमेन्द्र साहू के बांया जांघ और पीठ में विवेक साहू के दाहिने ओर पेट में और बांया जांघ में चोट आने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जिसके बाद दोनों आहत को आयी चोट की डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया एवं घटना स्थल का निरीक्षण कर,प्रार्थी व गवाहान का कथन लिया गया तथा मुर्त० विवेक साहू को आयी चोट की प्रकृति के संबंध में डॉक्टर से राय लिया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा धारदार वस्तु से गंभीर चोट आना लेख करने पर प्रकरण में धारा 118(1), 118 (2) भा०न्याय०सं० जोड़ी गयी। एवं थाना प्रभारी एवं सायबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पतासाजी की गई एवं आरोपीगण को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ किया गया।
आरोपियो से कड़ाई से पूछताछ करने पर चारों आरोपियों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार करने तथा/ घटना में प्रयुक्त लोहे का संकल,प्लास्टिक का पाईप व एक नग बटंची चाकु को छुपाकर रखना बताने पर बताये अनुसार पृथक पृथक कुल लोहे का संकल, प्लास्टिक के पाईप व एक नग चाकु बरामद किया गया तथा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारदार हथियार से मारना पाये जाने से प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी गयी तथा आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।