धमतरी। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2024-25 में संचालित अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 179 और आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 54 हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसाय के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। इसमें किराना, फैंसी, सायकल स्टोर्स, बढ़ईगिरी, फर्नीचर आदि व्यवसाय शामिल हैं। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धमतरी श्री बी.एस. सिदार ने बताया इसके लिए विभाग द्वारा पात्रता अनुसार स्वीकृत ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रूपये अनुदान राशि दिया जाएगा, ऋण राशि की सीमा नहीं है।
कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे आवेदक, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 50 हजार रूपये से अधिक न हो एवं उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो तथा धमतरी जिले का मूल निवासी हो, वे ऋण प्राप्त करने के लिए आगामी 31 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्वयं के 3 पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक योग्यता एवं राशन कार्ड की दो-दो छायाप्रति कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि तक लक्ष्य अनुसार आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अवधि बढाई जा सकेगी। इसके साथ ही विकासखण्ड नगरी के आवेदक प्रबंधक, अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि उपज मंडी के सामने, नगरी से आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। परीक्षण के बाद पात्र पाए गए आवेदनों को स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक शाखाओं में प्रेषित किया जाएगा।
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