निक्षेपकों को निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु
धमतरी। जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी नम्रता गांधी ने मिलियन माईल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड की कुर्क की गई सम्पत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 अंतर्गत उपबंधित नियमों के अनुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कुरूद को प्राधिकृत किया है। प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह धमतरी जिले के तहसील में स्थित संबंधित की सभी संपत्तियों का विधिसम्मत तरीके से तत्परतापूर्वक निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें अवगत कराएंगे।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 अंतर्गत मिलियन माईल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा उक्त अधिनियम में अपेक्षित जानकारी छिपाई जाकर निक्षेपकों के हितों के विपरीत कार्य किए जाने एवं धोखा देने के इरादे से सोच समझकर कपटपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए निक्षेपकों की निक्षेप की गई राशि समय पर वापस न करने के कारण छ.ग. राज्य निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम- 2005 के नियम 7 कंडिका (1) के नियम (एक) एवं (दो) के तहत उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना के सम्प्रवर्तक भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य धमतरी जिले के तहसील कुरूद के ग्राम कोड़ेबोड़ में धारित भूमि खसरा नं. 549, रकबा 0.57 हेक्टे. तथा ग्राम सोनपुर में स्थित खसरा नं. 415/1, 415/2, 415/3, 568 रकबा क्रमशः 0.180, 0.190, 0.190, 0.310 कुल खसरा नं. 4 कुल रकबा 0.87 हेक्टेयर को अंतःकालीन आदेश द्वारा कुर्क कर माननीय विशेष न्यायालय, धमतरी के न्यायालय में आत्यांतिक बनाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया, जहां विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/2022 जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी विरूद्ध मिलियन माईल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड धमतरी में पारित आदेश द्वारा उक्त अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है। इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने उक्त आदेश जारी किया है।




