Dhamtari : तीन आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर

धमतरी। धमतरी जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने बदमाशों पर लगातार कार्यवाही की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी अबिनाश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 03 बदमाशों को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
जिला बदर किये गए बदमाशों का नाम
▪️ 01 भावेश मंडावी पिता विष्णु मंडावी उम्र 27 वर्ष, साकीन बनिया पारा वार्ड धमतरी, थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।
▪️ 02 हिमांचल गौतम उर्फ चिंटू पिता फनेन्द्र गौतम,उम्र 19 वर्ष, साकिन मोटर स्टैंड वार्ड धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।
▪️ 03-साहिल गौली उर्फ मुंडुल पिता कृपाल गौली उम्र 19 वर्ष साकिन रिसाई पारा पूर्व धमतरी,थाना-सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)।

जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा द्वारा उक्त तीनों बदमाशों को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे वैधानिक कार्यवाही कर/बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकाल दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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