मुख्यमंत्री के मंशानुरूप नवीन आपराधिक कानूनों का हो प्रभावी क्रियान्वयन : मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नवीन आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, संहिता और भारतीय स्वास्थ्य अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य अपेक्स कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। नवीन अपराधिक कानून भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ये कानून भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हैं। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जन सामान्य में जनजागरूकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है। बैठक में डीजीपी अरूण देव गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज पिंगुवा भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि कानूनों का अक्षरशः पालन हो इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आगामी सितम्बर माह तक नवीन कानूनों के पालन और क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल हो इसके लिए डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक जज और अन्य प्रमुख अधिकारी समन्वय से कार्य करें।

नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रकरणों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया से शीघ्रता से हो इसके लिए राज्य के शासकीय अस्पताल, जेल, बैंक, एफएसएल और अन्य प्रमुख कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होना आवश्यक है। श्री जैन ने सभी आवश्यक व्यवस्थायें यथाशीघ्र सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में नवीन कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला समन्वय समिति की नियतकालिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पुलिस, जेल, स्वास्थ्य विभाग और न्यायालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए अच्छे मास्टर टेªनर्स की तैनाती के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से नवीन कानून के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम ने पुलिस अधीक्षकों एवं कलेक्टरों को नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समयावधि में पुलिस रिमांड एवं चालान की कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

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