धमतरी। जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने गुंडा,बदमाशों पर लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक धमतरी की अनुशंसा पर वर्ष 2025 में जिले के एक और आदतन अपराधी ज्ञानेन्द्र नेताम को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
नगरी थाना क्षेत्रान्तर्गत आरोपी ज्ञानेन्द्र नेताम द्वारा छोटी-छोटी बातों पर जान से मारने की धमकी देना,लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करना,चाकू तलवार दिखाकर डराना,बलवा, हत्या का प्रयास,आर्म्स एक्ट जैसे अपराधिक कृत्य करते आ रहा है,जो इनके आदत बन गये है। अपराधिक उपद्रवी विध्वंशक प्रवृत्ति के कारण नगरी क्षेत्र के आम जनता में डर व्याप्त है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त का उपयोग करते हुए जिले के 01 और बदमाश को आगामी 01 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।


