मनीष सरवैया वरिष्ठ पत्रकार महासमुंद। आज जिला परिवहन कार्यालय में रामकुमार ध्रुव, जिला श्रम पदाधिकारी डी. एन. पात्र एवं समस्त यात्री बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय यह था सुप्रीम कोर्ट में दायर पी. आई. एल. के संबंध प्राप्त निर्देशानुसार सभी बस संचालकों एवं ट्रक संचालकों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत पंजीयन करना अनिवार्य है। तत्सबंध में सभी बस संचालकों एवं ट्रक संचालको को पजीयन प्राप्त करना ‘अनिवार्य किया गया है।
बस चालक, कण्डक्टर, क्लीनर, बुलींग स्टाफ के कार्य के समय, उनका पारिश्रमिक / वेतन उनके विश्राम के समय इत्यादि को अधिनियमानुसार रेग्यूलेट किया जाना है। इस हेतु सभी बस बस संचालक श्रम विभाग के कार्यालय से संपर्क कर अनुज्ञाति प्राप्त करेंगे।
बस संचालकों को उनके द्वारा संचालित बसों की संख्या, कुल नियोजित कर्मकारों की संख्या एवं बस द्वारा तय की जा रही दुरी एवं संचालक के आधार कार्ड के साथ जिला श्रम कार्यालयों मे संपर्क करें अथवा श्रम विभाग की वेब साईट www.shramevjayate.cg.gov.in में आवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में नोहर साहू, मोनू खनूजा, सुबी चावला, असलम, अजय एवं राकेश चंद्राकर एवं दिलीप जैन एवं अन्य बस संचाल संचालक उपस्थित थे।




