भूपेश बघेल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, याचिका रद्द, कहा – फिर अपील करूंगा

बालोद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसके सुनवाई मेरिट पर करने की बात कही है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करुंगा।

बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में रोड शो और रैली कर आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन किया था. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में वीडियो साक्ष्य होने का भी दावा किया है. अब हाईकोर्ट में मामले की नियमित सुनवाई होगी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदू पेश कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य पेश किया गया है। याचिका खारिज करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, कोर्ट ने याचिका चलने के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए आवेदन खारिज कर दिया था।

इससे पहले हाईकोर्ट से एक अन्य अर्जी खारिज होने के बाद भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट के सामने दोबारा याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर नए सिरे से आवेदन लगाने की छूट दी थी। इसी निर्देश के तहत उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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Author: Hamar Dhamtari

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