सुप्रीम कोर्ट ने TET उत्तीर्ण करने की समय-सीमा एक साल बढ़ाई

रायपुर। प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति अब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के मापदंडों और माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर की जाएगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए TET उत्तीर्ण करने की समय-सीमा एक साल बढ़ा दी है।लेकिन पदोन्नति नियम में कोई ढील नहीं दी है।शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नवीन राजपत्र में भी स्पष्ट एनसीटीई के गाइडलान का होगा पालन
नवीन राजपत्र के नियम 6 के उपनियम 6 में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि NCTE द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अवधारित की जाएगी इससे यह स्पष्ट है कि पदोन्नति में भी टीईटी पात्रता अनिवार्य होगा।इस संबंध में केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने 09 फरवरी 2026 को NCTE के पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और NCTE के निर्देश में पदोन्नति हेतु टीईटी पात्रता अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एक साल की राहत
विभिन्न राज्यों, शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की ओर से दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, अदालत ने राहत देते हुए *TET उत्तीर्ण करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है*। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता और TET केवल औपचारिक योग्यता नहीं, बल्कि संवैधानिक आवश्यकता है।

पदोन्नति के नए नियम
1. NCTE मानक अनिवार्य: पदोन्नति के लिए B.Ed/D.El.Ed के साथ NCTE के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता जरूरी होगी।
2. TET की छूट 2028 तक: जिन सेवारत शिक्षकों ने अभी TET पास नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक का समय मिला है।
3. वरिष्ठता + योग्यता: केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होगी। NCTE के मानक पूरे करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी।
4. DPC की बैठक: जिला स्तर पर विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) 15 जून तक बैठक कर पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करेगी।

किसे होगा फायदा
TET की तारीख बढ़ने से हजारों अप्रशिक्षित व TET अपात्र शिक्षकों को राहत मिली है। अब वे 31 अगस्त 2028 तक TET पास करके पदोन्नति के पात्र बन सकेंगे। वहीं TET पास और NCTE मानक पूरे करने वाले हजारों सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक व व्याख्याता पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट मत है कि राज्य की शिक्षा गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। TET उत्तीर्ण शिक्षकों को ही प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। विभाग ने कहा कि आगामी समय में विभागीय TET का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि व्यापम और अन्य एजेंसियों द्वारा समय समय पर TET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

आगे की कार्यवाही
शिक्षा विभाग ने सभी BEO और DEO को निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक पात्र शिक्षकों की सूची तैयार कर पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं। TET की नई समय-सीमा 31 अगस्त 2028 को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाई जाए। विवाद की स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश को अंतिम माना जाएगा।

Hamar Dhamtari
Author: Hamar Dhamtari

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