गेहूं, चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द सहित 12 फसलों के प्रमाणित बीजों की दरें जारी
किसानों को निर्धारित दरों पर मिलेंगे बीज, आधार बीजों की दर प्रमाणित बीजों से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने रबी वर्ष 2026-27 के लिए अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीजों की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। राज्य स्तरीय बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की 12 अक्टूबर 2026 को आयोजित बैठक में अनुमोदित दरों के अनुसार किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्धारित दरें किसानों को बीज विक्रय के लिए लागू होंगी, जबकि सेवा सहकारी समितियों को चार प्रतिशत कमीशन घटाकर निर्धारित दरों के अनुसार देयक जारी किए जाएंगे।
नई दरों में गेहूं की बौनी एवं ऊंची किस्मों के साथ चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द, तिवड़ा, तोरिया, सरसों, अलसी, कुसुम और मूंगफली के प्रमाणित बीज शामिल हैं। बीजों की दरें किस्म की अवधि के आधार पर निर्धारित की गई हैं। जहां लागू है, वहां 10 वर्ष के अंदर तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
प्रमुख फसलों के प्रमाणित बीजों की निर्धारित विक्रय दरें
निर्धारित दरें रुपये प्रति क्विंटल में इस प्रकार हैं—
गेहूं (बौनी किस्में): 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के लिए 3,629 रुपये तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए 4,050 रुपये।
गेहूं (ऊंची किस्में): सभी किस्मों के लिए 4,057 रुपये।
चना: 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के लिए 8,218 रुपये तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए 10,176 रुपये।
मटर: क्रमशः 8,806 रुपये और 9,558 रुपये।
मसूर: क्रमशः 12,543 रुपये और 12,634 रुपये।
मूंग: क्रमशः 13,469 रुपये और 14,032 रुपये।
उड़द: क्रमशः 14,299 रुपये और 13,871 रुपये।
तिवड़ा: सभी किस्मों के लिए 6,456 रुपये।
तोरिया: 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के लिए 10,232 रुपये।
सरसों: 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के लिए 9,711 रुपये तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए 8,653 रुपये।
अलसी: क्रमशः 12,237 रुपये और 13,317 रुपये।
कुसुम: सभी किस्मों के लिए 8,401 रुपये।
मूंगफली: 10 वर्ष के अंदर की किस्मों के लिए 12,903 रुपये तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि वाली किस्मों के लिए 12,391 रुपये।
आधार बीजों की दर 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक
निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आधार बीजों की विक्रय दरें संबंधित प्रमाणित बीजों की दरों से 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक निर्धारित की गई हैं। केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्पादन और वितरण अनुदान की राशि को ध्यान में रखते हुए बीजों की विक्रय दरें तय की गई हैं। योजनाओं के प्रावधान के अनुसार कृषि विभाग द्वारा उत्पादन एवं वितरण अनुदान की राशि निगम को देय होगी।
योजनाओं के तहत वितरित बीजों के लिए अलग से तय होंगी दरें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस तथा नई किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने से संबंधित योजनाओं सहित अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत फसलवार लक्ष्य निर्धारित होने के बाद संबंधित फसलों की वास्तविक बीज दरों के आधार पर किसानों के लिए अलग विक्रय दरें निर्धारित की जाएंगी। इसके लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन अनुदान की 75 प्रतिशत राशि तथा वितरण अनुदान की राशि घटाई जाएगी। इन योजनाओं के अंतर्गत लागू दरों की जानकारी संचालनालय कृषि द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन अनुदान केवल छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उत्पादित बीजों की मात्रा पर देय होगा। वहीं, सेवा सहकारी समितियों को निर्धारित तालिका में उल्लेखित चार प्रतिशत कमीशन घटाकर तय दरों के अनुसार देयक जारी किए जाएंगे।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की दिशा में पहल
रबी सीजन में बेहतर फसल उत्पादन के लिए समय पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। निर्धारित विक्रय दरों और अनुदान संबंधी प्रावधानों से किसानों, सहकारी समितियों तथा बीज वितरण से जुड़े विभागीय अमले को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे। इससे बीज वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किसानों तक बीज पहुंचाने में सहायता मिलेगी।







