दावा-आपत्ति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

धमतरी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने हल्का पटवारी द्वारा तैयार किए गए नक्शा शीटों एवं खसरों पर जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो, तो वे 15 दिनों के भीतर लिखित अथवा मौखिक आवेदन कार्यालयीन समय में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दावा-आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायत भवन में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नियत तिथि के बाद मिले दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार धमतरी वन से घोशित राजस्व ग्राम के तहत कार्य एजेंसी आईआई टी रूढ़की द्वारा अंतिम प्रकाशन के लिए कुकरेल तहसील के 01 ग्राम के 01 नक्शा शीट एवं नगरी तहसील के 03 ग्रमों के 06 नक्शा शीट उपलब्ध कराया गया है। संबंधित नक्शा शीटों का भौतिक सत्यापन राजस्व सर्वेक्षण दल द्वारा कराया जाकर नक्शा व खसरा तैयार किया गया एवं प्रथम प्रकाशन कर प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण किया गया है। इसी तरह असर्वेक्षित ग्रामों का राजस्व सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है, जिसके अंतर्गत ग्राम चारगांव पटवारी हल्का नंबर 15 राजस्व निरीक्षक मंडल गट्टासिल्ली तहसील नगरी में वन से घोषित राजस्व ग्राम है। कार्य एजेंसी द्वारा अंतिम प्रकाशन के लिए चारगांव का 02 नक्शा शीट उपलब्ध कराया गया है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख खसरा व नक्शा भू-धारकों के अवलोकन के लिए संबंधित पंचायत भवन में कार्यालयीन अवधि में उपलब्ध रहेगा।

इसके साथ ही नगरी तहसील के ग्राम दिनकरपुर के 02 नक्शा शीट, ग्राम दुगली के 02 नक्शा शीट, कुकरेल तहसील के ग्राम गेदरापारा के 01 नक्शा शीट, मगरलोड तहसील के 03 ग्रमों के 07 नक्शा शीट एवं नगरी तहसील के 02 ग्रामों के 04 नक्शा शीट, नगरी तहसील के ग्राम नेगीनाला के 02 नक्शा शीट, ग्राम कौहापानी उर्फ गजकन्हार के 02 नक्शा शीट, मगरलोड तहसील के ग्राम मूलगांव के 03 नक्शा शीट, ग्राम सोनारिनदैहान के 02 नक्शा शीट और ग्राम बोलबाहरा के 02 नक्शा शीट उपलब्ध कराया गया है। संबंधित नक्शा शीटों का भौतिक सत्यापन राजस्व सर्वेक्षण दल द्वारा कराया जाकर नक्शा व खसरा तैयार किया गया एवं प्रथम प्रकाशन कर प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख खसरा व नक्शा भू-धारकों के अवलोकन के लिए संबंधित पंचायत भवन में कार्यालयीन अवधि में उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो वह 15 दिनों के भीतर लिखित अथवा मौखिक आवेदन कार्यालयीन समय में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दावा-आपत्ति संबंधित ग्राम पंचायत भवन में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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