रायपुर। छत्तीसगढ में राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने रूफटॉप सोलर (RTS) उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त बिजली (सरप्लस पावर) की खरीद दरों में कटौती कर दी है। आयोग के नए आदेश के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खरीद दर 2.50 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में इसे घटाकर 1.94 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। यानी इस वित्त वर्ष से अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देने वाले उपभोक्ताओं को करीब 22.4 प्रतिशत कम भुगतान मिलेगा।
इस फैसले से राज्य में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले हजारों उपभोक्ताओं को झटका लगा है। आयोग ने यह आदेश डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी (DRE) विनियमों और राज्य विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जारी किया है।
नई खरीद दरें केवल उस बिजली पर लागू होंगी, जो उपभोक्ता अपनी जरूरत पूरी करने के बाद ग्रिड में भेजते हैं। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए एक समान, पारदर्शी और नियमानुसार भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि खरीद दर कम होने से अतिरिक्त बिजली बेचने वाले उपभोक्ताओं की आय प्रभावित होगी। इसका असर भविष्य में रूफटॉप सोलर परियोजनाओं में निवेश के निर्णयों पर भी पड़ सकता है।










