राष्ट्रीय राजमार्ग में पशुओं के लिए किया गया अधिग्रहित क्षेत्र चिन्हांकित
धमतरी। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने पशु अतिचार अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण के लिए छोड़ने पर संबंधित पशुपालकों से एक हजार रूपये जुर्माना वसूलने तथा पुनरावृत्ति होने पर पांच सौ रूपये जुर्माना लेने संबंधी आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.बघेल ने बताया कि कलेक्टर श्री रघुवंशी के निर्देश पर पशुधन विकास विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग में दुर्घटनाजन्य स्थान का चिन्हांकन कर पशु आवाजाही क्षेत्र में कैटल साईन बोर्ड लगाये गये हैं। साथ ही पशुआंे हेतु अधिग्रहित क्षेत्र भी चिन्हांकित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर पंचायत, पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से सड़कों पर घुमंतु पशु पाये जाने पर पशुओं में रेडियम बेल्ट लगाया जा रहा है, ताकि रात में लाईट से बेल्ट चमकने से सड़क दुर्घटना रोका जा सके। साथ ही ऐसे पशुओं की टैगिंक भी की जा रही है तथा खुले में घूम रहे पशुओं को कांजी हाउस, गौशाला, गौठानों में व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 465 पशुओं में रेडियम बेल्ट लगाये गये और 162 पशुओं में टैगिंग की गई है तथा कुल 223 घुमंतु पशुओं को गौठानों में व्यवस्थापित किया गया है।
कलेक्टर श्री रघुवंशी के निर्देश पर घुमंतु पशुओं के नियंत्रण के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय धमतरी में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो कि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संचालित है और इसका दूरभाष क्रमांक 07722-235352 है। लोगों से अपील की गई है कि सड़कों पर घुमंतु पाये जाने वाले पशुओं की सूचना उक्त नंबर पर दिया जाये, ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सके।