
धमतरी…. प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है। भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक फसल बीमा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर अऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त 2025 तथा ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है।*
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धमतरी जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी कृषि या राजस्व कार्यालय से संपर्क कर समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराएं एवं योजना का लाभ उठाएं। जिले के किसान सहकारी समितियों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने बताया कि योजना के तहत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो-कुटकी, रागी, मूंगफली एवं उड़द फसलों का बीमा किया जा सकता है।*
बीमा प्रीमियम दरें इस प्रकार हैं –
•धान (सिंचित) – ₹1200/हेक्टेयर
•धान (असिंचित) – ₹900/हेक्टेयर
•मक्का – ₹920/हेक्टेयर
•कोदो – ₹360/हेक्टेयर
•कुटकी – ₹380/हेक्टेयर
•मूंग एवं उड़द – ₹500/हेक्टेयर
•अरहर – ₹840/हेक्टेयर
•रागी – ₹340/हेक्टेयर
उप संचालक कृषि ने बताया कि अऋणी किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा तथा बोनी प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित / पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना होगा।
ऋणी किसान, जिन्होंने सहकारी समितियों से ऋण लिया है अथवा नवीनीकरण कराया है, उन्हें योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। इस वर्ष भारतीय कृषि बीमा कंपनी को जिले के लिए चयनित किया गया है। कृषि विभाग एवं समवर्ती विभागों के मैदानी अमलों द्वारा किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में किसानों को बीमा कवरेज हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना अंतर्गत बोआई, रोपण, प्राकृतिक आपदाओं, कटाई के बाद नुकसान, ओलावृष्टि एवं जल भराव की स्थिति में बीमा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी किसी भी आपदा की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर – 1800-419-0344 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।